बहराइच, जून 6 -- बहराइच। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार शर्मा ने मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले पांच दोषसिद्ध अभियुक्तों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। 6500-6500 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा गोपीचन्द पुत्र हरिहर निवासी मेटूकहा थाना रामगांव को सूचना दी थी कि 23.02.2013 को जय जयराम पुत्र बुधराम, मनोज पुत्र धीरज, नत्थू पुत्र शुकुल, तोताराम पुत्र मैकूलाल, दयाराम पुत्र बुधसागर निवासीगण ग्राम मटूकहा कादियापुर तारापुर खुर्द, थाना रामगांव, ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी व उसके परिवारजनों को गाली देते हुये मारपीट की है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उनि केडी सिंह(सेवानिवृत्त) व उनि विनोद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण जय जयराम,मनोज, नत...
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