नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- देश में भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं लौट जाते तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह हलफनामे में बताएं कि वह भारत कब लौटेंगे इसके बाद ही अदालत FEO एक्ट, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमने यह आदेश पारित किया है कि FEO एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तब तक सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, जब तक याचिकाकर्ता खुद को इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पेश नहीं कर देता।...
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