रामपुर, दिसम्बर 15 -- बकायेदारों को राहत दिलाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना में कनेक्शन लेने के बाद 31 मार्च तक एक बार भी भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं ने अगर एक बार भुगतान कर दिया तो उन्हें योजना से बाहर कर दिया जा रहा था। मामला प्रबंध निदेशक से पहुंचने के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच पहली बार भुगतान करने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने तीन चरणों में योजना की शुरूआत एक दिसंबर से ही कर दी है। पहले चरण में एक से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर 30 दिन में बकाये बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट देने के अलावा मूल बकाये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। दूसरे चरण में एक जनवरी से 31 जनवरी तक 20 प्रतिशत और एक फरवरी से 20 फरवरी तक तीसरे चरण मे...