रामपुर, अगस्त 31 -- रामपुर। स्कूल लाने-ले जाने वाले रिक्शा चालक ने पहली कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म किया था। आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिलक कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिक्शा चालक राकेश प्रजापति निवासी मोहल्ला साहूजी नगर के खिलाफ 17 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसका आठ साल का बेटा नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा-1 का छात्र है। रिक्शा चालक राकेश उसे स्कूल लाता-ले जाता था। 17 जनवरी को राकेश उसके बेटे को धनेली की ओर एक खेत में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। केस का ट्रायल एफटीसी-1 की कोर्ट में चला। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी रिक्शा चालक राकेश प्रजापति को दोषी...
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