नई दिल्ली, मई 14 -- वर्ष 2022 में सलेमपुर क्षेत्र के गांव कैलावन से दो चचेरे भाइयों को अगवा कर हुई थी हत्या अभियुक्तों ने बाल अपचारी के साथ चचेरे भाइयों की हत्या कर गंगा में बहा दी थी गर्दन न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 1.45-1.45 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया दिल्ली के हजरतगंज थाना में तैनात है हत्या का दोषी सिपाही तुषार शर्मा उर्फ गोलू नई दिल्ली, बुलंदशहर। सलेमपुर क्षेत्र में अपहरण और गर्दन काटकर हत्या के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हजरतगंज थाने में तैनात सिपाही और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर दो चचेरे भाइयों की हत्या कर शव गंगा में बहा दी थी, जबकि धड़ों को संभल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। दोनों अभियुक्तों पर कोर्ट ने अलग-अलग एक लाख 45 हजार का जुर्ता...
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