नई दिल्ली, जनवरी 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र (एसजीएसीसी) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एसजीएसीसी पर यह कार्रवाई पालतू कुत्तों को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने, बिना अधिकार तीसरे पक्ष को सौंपने और अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर की गई है। अदालत ने कहा कि पशु केंद्र का आचरण न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का भी गंभीर उल्लंघन हुआ है। तिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स की अदालत एसजीएसीसी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। यह याचिका निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें जब्त किए गए कुत्तों को उनके मालिक विशाल को सौंपने के निर्देश दिए गए थे। विशाल जगतपुरी थाने में दर्ज एक आपराधिक ...