बलिया, अगस्त 14 -- बलिया। अनुसूचित जनजाति के 18 वर्ष उम्र के बेरोजगार बकरी पालन योजना में आवेदन के लिए विकास भवन स्थित पशुपालन विभाग के दफ्तर और कस्बा तथा गांवों में स्थित पशु चिकित्सालय से फार्म प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि योजना में पांच मादा और एक नर बकरा क्रय करने का विधान है। प्रति इकाई 90 फीसदी अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। आवेदक जनपद का निवासी होने के साथ एसटी समाज से होना चाहिए।

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