फरीदाबाद, अगस्त 25 -- पलवल, कार्यालय संवाददाता। जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि ड्रोन या यूएवी का उपयोग कई बार संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध कवरेज व असंवैधानिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इससे गोपनीयता और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका रहती है। आदेश में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पुलिस वायरलेस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पुल, तेल व गैस प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, हेलीपैड और बड़े बिजली संयंत्रों जैसे स्थानों को विशेष रूप से शा...