उन्नाव, जून 22 -- उन्नाव। जिले में आगामी पर्व-त्योहारों और संभावित जनसमूह को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 लागू कर दी है। डीएम गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि धारा आगामी 19 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर बिना अनुमति के रोक रहेगी। साथ ही, धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि जिले की अमन-चैन बना रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। डीएम गौरांग राठी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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