नई दिल्ली, फरवरी 5 -- पर्यावरण मंजूरी को नई पीठ गठित करने का आग्रह नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को एक वकील ने आग्रह किया कि वह पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्व प्रभाव से पर्यावरण मंजूरी देने से संबंधित याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में 18 नवंबर 2025 को केंद्र और अन्य प्राधिकारों द्वारा पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को भारी जुर्माने के भुगतान पर पूर्व प्रभाव से पर्यावरण मंजूरी देने का मार्ग प्रशस्त किया था।

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