देवघर, मई 17 -- देवघर,प्रतिनिधि। मारपीट व छिनतई सहित जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर गाली देने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चितरा थाना कांड संख्या 100/2019 के इस मामले में चितरा थाना अन्तर्गत ठाढ़ी चितरा ग्राम निवासी आरोपित बबलू ठाकुर, जीतेन्द्र ठाकुर व माणिक ठाकुर को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मामले में तीन गवाह भी प्रस्तुत किए गए, पर उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त निर्णय सुनाते हुए आरोपितों को रिहा करने का फैसल...