देवघर, मार्च 6 -- देवघर प्रतिनिधि अपहरण से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 180/2022 के इस मामले में कुंडा थाना अंतर्गत दासडीह ग्राम निवासी आरोपित सुरेश मिर्धा को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उसके विरुद्ध कुंडा थाना कांड संख्या 107/2021 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष कक ओर से एक गवाह भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/ प्रति परीक्षण एवंउभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंततः न्यायालय ने आरोपित को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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