बागेश्वर, फरवरी 11 -- बागेश्वर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। परगना मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी। आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के भीतर या आसपास कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार के अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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