देवरिया, फरवरी 14 -- देवरिया, निज संवाददाता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और विभिन्न त्यौहारों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 9 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाएगा, ताकि किसी को असुविधा न हो। धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर, नारे या ऑडियो-वीडियो सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना वर्जित रहेगा। लाइसेंसी शस्त्र लेकर चलने की अनुमति केवल जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति के बाद दी जाएगी। सिख समुदाय के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.