देवरिया, फरवरी 14 -- देवरिया, निज संवाददाता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और विभिन्न त्यौहारों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 9 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाएगा, ताकि किसी को असुविधा न हो। धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर, नारे या ऑडियो-वीडियो सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना वर्जित रहेगा। लाइसेंसी शस्त्र लेकर चलने की अनुमति केवल जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति के बाद दी जाएगी। सिख समुदाय के...