अलीगढ़, दिसम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में 14 साल पहले रंजिश में घर में घुसकर जानलेवा हमले करने व आग लगाने के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने नौ लोगों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत रकम मुकदमे के वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के गांव कुराना निवासी जहान सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी बेटी की शादी गांव बलवंत नगरिया में हुई थी। बेटी के जेठ की शादी भी गांव कुराना के भानू की बेटी संग हुई थी। बेटी का दहेज का मुकदमा ससुरालियों से चल रहा था। इसी बात को लेकर गांव कुराना के नामजदों से रंजिश चल रही थी। 30 मई 2011 को रात नौ बजे जहान सिंह खाना खाने के बाद अपने परिवार के ...