पूर्णिया, दिसम्बर 6 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।प्रमंडल के सभी जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को अब मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रमुडलीय आयुक्त की अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश खासकर राजस्व संग्रहण में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मियों यथा डीटीओ, एडीटीओ, एमवीआई, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक आदि के लिए जारी किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने इस बावत एक पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित आंतरिक संसाधन की बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्य से राजस्व संग्रहण की उपलब्धि काफी कम है। जिससे यह स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारी द्वारा राजस्व संग्रहण में अभिरूची नहीं ली...
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