मुजफ्फर नगर, सितम्बर 30 -- उप कृषि निदेशक ने पराली व पत्ती जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जनपद में पराली और पत्ती जलाने पर संबंधित किसान से 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। भारत सरकार की सटेलाईट के द्वारा पत्ती व पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने जनपद के सभी किसानों को जागरूक करने के लिए एडवाईजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में धान की कटाई और गन्ने की छिलाई शुरू हो जाएगी। इस दौरान किसानों को पराली और गन्ने की पत्ती आदि नहीं जलानी है। यदि कोई किसान बिना पराली को हटाये रबी की बुवाई के समय जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, हैप्पी सीडर या सुपर सीडर का प्रयोग कर सीधे बुवाई करना चाहता है या फिर डिकम्पोजर का प्रयोग कर पराली का प्रबन्धन करना चाहत...
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