मथुरा, दिसम्बर 9 -- आपरेशन कन्विक्शन के तहत मगोर्रा थाना क्षेत्र में पराली जालाने वाले दो लोगों को एसीजेएम/एसडी द्वितीय की कोर्ट ने अदालत उठने तक और 2200-2200 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। धर्मवीर सिंह पुत्र खरंगा व पीतल सिंह पुत्र खरंगा निवासीगण लालपुर थाना मगोर्रा के खिलाफ वर्ष 2020 में पराली जलाने का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आपरेशन कन्विक्शन के तहत उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उन्हें उक्त सजा से दण्डित किया है।

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