हाथरस, अक्टूबर 10 -- हाथरस। उपनिदेशक कृषि ने तहसील सदर व सिकन्द्रराराऊ के गांव में पराली जलाने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपनिदेशक कृषि ने किसानों को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के आदेश के पर पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये हैं। दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिये 5 हजार रुपये, दो एकड़ से पांच एकड़ क्षेत्र के लिये 10 हजार, 5 एकड से अधिक क्षेत्र के लिये 30 हजार तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश हैं। पराली जलाने की घटना पाए जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा 26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति...