उन्नाव, नवम्बर 8 -- अचलगंज। धान के अवशेष की पराली जलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर सरकार की ओर से प्रति एकड़ आर्थिक दंड का निर्धारण हैं। कृषि बीज भंडार प्रभारी योगेंद सिंह ने शनिवार को गोदाम परिसर में गोष्ठी के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। बताया कि 2 एकड़ से कम पर पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक दस हजार और इससे अधिक रकबा की पराली जलाने पर 30 हजार का अर्थदंड के साथ कारावास की भी सजा का प्राविधान है। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने व पर्यावरण प्रदूषण न फैलाने का आह्वान किया।

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