सीतापुर, नवम्बर 4 -- सीतापुर। पराली जलाने वाले किसान पर एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम ने 25 सौ रूपये का जुर्माना किया। प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित किसान के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की गई। साथ ही उसे भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि न करने की चेतावनी दी गई है। पराली जलाना पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसानों से अपील की गई है कि वे पराली न जलाएं। डी-कंपोजर, पराली प्रबंधन यंत्र अथवा अन्य वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें। उपजिलाधिकारी लहरपुर ने बताया कि 31 अक्टूबर भूमि स्थित ग्राम मुद्रासन परगना व तहसील लहरपुर में रामचन्द्र व रामप्रकाश ग्राम पैंतला में संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज अभिलेख है। इस जमीन पर खातेदार ने धान की फसल लगाई थी। फसल काटने के बाद उसके अवशेष को खातेदार ने चोरी से जला दिया। जिसकी सूच...