गाजीपुर, दिसम्बर 29 -- गाजीपुर। प्रभारी उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान पराली को कभी भी नहीं जलाये। इससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फसल कटाई के बाद फसल अवशेष न जलाये बल्कि मिट्टी पलट हल से जुताई करके यूरियां का छिडकाव कर सिंचाई कर दे। इससे पराली को तत्काल सड़ने में मदद मिलता है। उन्होने यह भी बताया कि पराली जलाने पर शासन द्वारा जुर्माने का भी प्राविधान है। दो हेक्टेयर से कम जलाने पर पांच हजार और दो हेक्टेयर से पांच हेक्टेयर दस हजार एवं पांच हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर पराली जलाने पर तीस हजार रूपया का जुर्माना लगेगा। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिये सभी लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है।
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