रांची, अक्टूबर 14 -- सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार नहीं होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। सोमवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में टालमटोल कर रही है। कभी विधि विभाग से, कभी महाधिवक्ता से, तो कभी वित्त विभाग से परामर्श लेने का बहाना बनाया जा रहा है। परामर्श का यह खेल कब तक चलता रहेगा। अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार नहीं की गई, तो इसे आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को दोपहर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने की बात कही। हालांकि, सरकार की ओर से मुख्य सचिव की उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई गयी और अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई से पहले न...
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