हरदोई, जनवरी 28 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज की कोर्ट ने एक फैसले में पत्नी का गला काटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि थाना सुरसा क्षेत्र के पनुवावर निवासी कमलेश ने 11 दिसंबर, 2020 को पत्नी कांति का कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता ने दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या का जुर्म साबित पाया।

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