फरीदाबाद, अगस्त 6 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने पति की हत्या करने के मामले में एक महिला समेत उसके चार दोस्तों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला ने साल-2021 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। तीन दोषियों पर 60-60 हजार और दो पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि मामले में पैरवी सरकारी अधिवक्ता जगदीश चंद शर्मा ने की थी। 28 जनवरी 2021 को डबुआ थाना की पुलिस ने अनाज गोदाम के सामने नाले में एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। शव की शिनाख्त सैनिक कालोनी निवासी दिनेश धवन के रूप में की गई। दिनेश अपनी पत्नी अन्नू धवन के साथ सैनिक कॉलोनी में ही रहता था। दोनों की शादी 2013 में ...
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