बुलंदशहर, जुलाई 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश-14/विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम) धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2023 में सिकंदराबाद क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त पति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि 19 मई 2023 को सिकंदराबाद कोतवाली में पीड़िता शबाना ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति साजिद आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। 18 मई की रात को पति साजिद ने शराब के नशे में घर पहुंचकर उसके साथ अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। आरोपी पति ने उसे जान से मारने की नीयत से सिर पर डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थ...
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