आगरा, फरवरी 2 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार फर्रुखाबाद के गांव रायपुर के निवासी बाबूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी बेटी निर्मला का विवाह गांव नदरई के रहने वाले धर्मेंद्र के साथ किया था। ससुराल वाले विवाह के बाद से ही निर्मला के साथ मारपीट व परेशान करने लगे। जिसके बाद वह बेटी को अपने घर ले गया। निर्मला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इसलिए वह शहर की दुर्गा कोलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। चार जून 2020 की सुबह छह बजे धर्मेंद्र दुर्गाकोलोनी स्थित घर में घुस गया और उसने निर्मला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस मामले में धर्मेंद्र व अन्य के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व जान...
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