नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। शास्त्री पार्क निवासी सुरेंद्र को अदालत ने हत्या की कोशिश के अपराध में दोषसिद्ध पाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ट्विंकल वाधवा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने पूरी तैयारी और स्पष्ट इरादे के साथ अपनी पत्नी पर हमला किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका उद्देश्य गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना था। अदालत ने कहा कि पीड़िता गौरी की गवाही स्वाभाविक, सुसंगत और भरोसेमंद है। उसकी बातों को मेडिकल साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान से भी पूरा समर्थन मिलता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो पीड़िता की जान भी ज...