भोपाल, जनवरी 28 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में उस शख्स की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपनी पत्नी की मेडिकल जांच की मांग यह साबित करने के लिए की थी कि उसने उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जनवरी को आए आदेश में जस्टिस विवेक जैन ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल जांच के लिए डाली गई यह याचिका कुछ और नहीं बल्कि पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग है। अदालत ने कहा कि महिला के हाइमन की स्थिति यह साबित करने के लिए सबूत नहीं हो सकती कि उसने कभी शारीरिक संबंध बनाए हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि हालिया न्यायिक रुझान महिलाओं की वर्जिनिटी जांच कराने के सख्त खिलाफ है और यहां तक ​​कि मेडिकली यह साबित हो चुका है कि शारीरिक संबंध के बाद भी कुछ मामलों में हाइमन सही सलामत रहता है और दूसरी तर...