नई दिल्ली, जनवरी 16 -- पिता-पुत्री के कलंकित करने वाले एक शर्मनाक मामले में दिल्ली में रोहिणी स्थित पॉक्सो कोर्ट ने सगी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 'आखिरी सांस तक' तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि पत्नी द्वारा छोड़े जाने के बाद आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत शुरू कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता और पुत्री का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, जिसे दोषी ने अपनी क्रूरता से न केवल खंडित किया बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया। यह भी पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट की वर्किंग में बड़ा बदलाव, अब हर महीने इन दो दिन भी लगेगी अदालतकोर्ट ने बुआ पर भी लगाया जुर्माना इस माम...
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