रायपुर, जुलाई 17 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में पत्नी को लेकर पति के अधिकारों की सीमा बताया। कोर्ट ने कहा कि विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी जानने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी के लिए बाध्य करना पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पति को अपनी पत्नी की फोन और बैंक पासवर्ड जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने यह टिप्पणी एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। फैमिली कोर्ट ने अपनी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मांगने का उसका अनुरोध खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिया था। कोर्ट ने कहा कि प...