आगरा, जुलाई 4 -- घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में अदालत ने पति को आदेशित किया कि वह वादिया को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं करेगा। किराये पर रहने के लिए तीन हजार, भरण पोषण को दस हजार प्रतिमाह एवं एक मुश्त पचास हजार रुपये अदा करेगा। जलेसर, एटा निवासी वादिया की शादी देवरी रोड थाना सदर निवासी से वर्ष 2019 में हुई थी। पारिवारिक विवाद होने पर पत्नी ने अधिवक्ता बबिता शर्मा के माध्यम से अपने पति एवं अन्य ससुरालीजनों के विरुद्ध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
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