आगरा, अप्रैल 18 -- दहेज की मांग पूरी न होने पर ज्वलनशील पदार्थ डाल पत्नी की जलाकर हत्या के मामले में आरोपी पति समेत पांच ससुरालीजनों को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अपूर्व सिंह ने दोषी पति दिनेश उर्फ बंटी, ससुर ओमप्रकाश, सास धर्मवती उर्फ राजकुमारी, देवर राजकुमार और ननद मीना को 10 वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने गवाह पेश किए। वादी विजय सिंह निवासी पीर कल्याणी हरीपर्वत ने 20 अप्रैल 2015 को थाना अछनेरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री आरती की शादी वर्ष 2012 में आरोपी दिनेश उर्फ बंटी के साथ हुई थी। उसकी पुत्री के ससुरालीजन दुकान खोलने के लिए दहेज में दो लाख की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 19 अप्रैल 15 को ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसकी पुत्री की जलाकर हत्या कर दी। ...
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