आगरा, अप्रैल 30 -- थाना शाहगंज इलाके के भरण पोषण के मामले में आरोपी द्वारा 80 हजार की धनराशि का पत्नी को भुगतान न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। परिवार न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को पत्र भेजा है। आदेश दिए कि आरोपी अर्जुन सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर से 80 हजार रुपये की वसूली होनी है। आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर राशि की वसूली कराई जाए। धनराशि जमा कराने में पति के विफल रहने पर उसें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कराएं। वादिया की ओर से अधिवक्ता मुकेश निम ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत में शालिनी बनाम अर्जुन धारा 125 थाना शाहगंज का मामला चल रहा है। अदालत ने आरोपी को भरण पोषण के लिए वादिया को छह हजार रुपये महीने देने के आदेश दिए थे। पति द्वारा उक्त राशि नहीं चुकानें पर उसके ऊपर 80 हजार रुपये बकाया चल र...
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