महाराजगंज, फरवरी 1 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। निचलौल थाना क्षेत्र के मेघौली अराजी गांव निवासी संदीप कुमार गुप्त को जिला जज अरविन्द मलिक की अदालत ने अपनी पत्नी का दहेज उत्पीड़न तथा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी ठहराया है। आरोपी को दोषी करार करते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पिपरा कल्याण थाना कोतवाली निवासी शिव शंकर गुप्ता ने अपनी बेटी अपर्णा गुप्ता का विवाह में मेघौली अराजी थाना निचलौल निवासी संदीप कुमार गुप्त से किया था। विवाह व द्विरागमन के कुछ दिनों के बाद संदीप अपनी पत्नी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा तथा मारपीट करने लगा। इस बीच संदीप व अपर्णा से एक पुत्र व एक पुत्री भी जन्म लिये। 23 जून 2017 को अपर्णा गुप्ता दहेज उत्पीड...
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