शाहजहांपुर, अगस्त 8 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। सात साल पुराने आत्महत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-43 शिवकुमार तृतीय की अदालत ने सुनाया। मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र का है। हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के गांव मैकपुर निवासी चंपूलाल ने अपनी बेटी राजरानी की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज से सोनेलाल पुत्र वीर सहाय निवासी मोहल्ला जमदग्नि नगर, कस्बा व थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर से की थी। शादी में उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन उनके अनुसार सोनेलाल इससे खुश नहीं था और कुछ समय बाद ही राजरानी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। चंपूलाल के मुताबिक सोनेलाल ने एक मोटरसाइकिल और 50 ...
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