बरेली, फरवरी 13 -- अवैध संबंध के शक में पत्नी की बांका मारकर हत्या के मामले में विशेष जज तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने मात्र पंद्रह माह में सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी पति रमेश चंद्र को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पति पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि भुता थाना में अंगदपुर खमरिया गांव के ग्राम प्रधान इंद्रपाल ने दिनांक 20 नवंबर 2024 को सूचना दी थी कि उसके गांव के रमेश चंद्र ने अपनी पत्नी राजेश्वरी गंगवार की बांका मारकर हत्या कर दी थी। सूचना पर फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतका के शव के पास हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद हुआ था। विवेचना में खुलासा हुआ कि रमेश के भाई का स...