गोंडा, नवम्बर 7 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश नित्या पांडेय ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की कैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी के अनुसार शिवलाल कोरी पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना कोतवाली देहात ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसने अपनी लड़की मधुरा उर्फ माधुरी (35) की शादी 16 वर्ष पहले हरि प्रसाद निवासी ग्राम काशीपुर (डीहा) थाना वजीरगंज, गोण्डा के साथ किया था। उनका दामाद हरि प्रसाद लड़की पर गलत शक करता था। इसी रंजिश को लेकर हरि प्रसाद ने आठ अप्रैल 2023 को सुबह करीब साढ़े छह बजे शौच के लिए गयी उसकी लड़की बांका से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप...