बस्ती, नवम्बर 27 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम विजय कुमार कटियार की अदालत ने पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप ओझा व अजय बहादुर पाल ने अदालत में बताया कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के श्रीपालपुर गांव निवासी चौकीदार परवेज अहमद ने वाल्टरगंज थाने में तहरीर दी कि 27 नवम्बर 2022 को एक महिला का शव मिला है। तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ। दौरान विवेचना पुलिस ने पत्नी की हत्या किए जाने में आरोपी राकेश शर्मा निवासी हटवा बाजार थाना रुधौली का नाम प्रकाश में आया और आरोप-पत्र दाखिल किया था। आरोपी अक्सर अपनी पत्नी गुड़िया को मारता पीटता था, मृतका चार बच्चों की मां थी। न्यायाधीश ने साक्...