नई दिल्ली, मई 23 -- दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय सेना में मेजर रहे एक पति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने होटल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का एक आदमी के साथ संबंध था, जो खुद भी मेजर है और उसके साथ होटल में था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट के सिविल जज वैभव प्रताप सिंह ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी के निजता के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि जब वहां कोई तीसरा पक्ष मौजूद नहीं था तो निजता का अधिकार और होटल में अकेले रहने का अधिकार आम क्षेत्रों तक विस्तारित होगा। उसके पास अतिथि का डेटा मांगने का कानूनी रूप से कोई उचित अधिकार नहीं है। जज ने कहा कि किसी दूसरे पुरुष द्वारा पत्नी का स्नेह चुराना पुरानी अवधारणा है और सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में इसे खारिज किया है। जज ने...
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