एटा, सितम्बर 11 -- दहेज की खातिर प्रताड़ित करने एवं आत्महत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया हैं। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार जिला मैनपुरी थाना औंछा के गांव तिसाह निवासी अशोक उर्फ चेतरात ने थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बेटी भारती की शादी 11 माह पूर्व अजयपाल उर्फ अजय निवासी भगवंतपुर सकीट के साथ की थी। आरोप था कि ससुरालीजन दहेज की खातिर प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजनों के उत्पीड़न से परेशान होकर तीन अप्रैल 2023 बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरूवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज सारिका गोयल ने आरोपी अजयपाल को दोषी माना। दोषी को आठ साल की सजा सुनाई है साथ...
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