बांदा, दिसम्बर 10 -- बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत ने बुधवार को पत्नी की मौत के लिए दोषी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। इसी मामले में सास उर्मिला उर्फ सुशीला को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित व राम कुमार सिंह ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव निवासी श्रीलाल पाल ने थाना पैलानी में दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसने अपनी लड़की कोमल की शादी पैलानी थाना क्षेत्र के डारामऊ गांव निवासी रामपाल उर्फ रक्षपाल पुत्र बाबूलाल के साथ 29 मई 2017 को की थी। दामाद रक्षपाल व उसकी मां...