पूर्णिया, फरवरी 16 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पत्नी की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ईनाम खान की अदालत ने आरोपी पति उमेश चौधरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या से संबंधित है। अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने बताया कि घटना 9 सितंबर 2024 को हुई थी। हत्या की वारदात बसगढ़ा स्थित एक वेयरहाउस के मुख्य गेट के भीतर अंजाम दी गई थी। आरोप है कि किसी घरेलू विवाद को लेकर उमेश चौधरी ने अपनी पत्नी चम्पा देवी पर बांस के फट्ठे से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।...
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