वाराणसी, नवम्बर 29 -- वाराणसी, संवाददाता। पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रथम) अवधेश कुमार ने झारखंड के किरीदौर निवासी सुमित भुइया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा। झारखंड के लातेहार निवासी अनिल भुइया ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी बहन गीता भुइया पति सुमित भुइया के साथ बड़ागांव के पुआरी कला स्थित ईंट-भट्टे पर काम करती थी। आरोप था कि सुमित शराब पीकर गीता को मारता पीटता था। 9 अप्रैल 2023 को सुमित ने गीता देवी की हत्या कर शव महदेपुर गांव में खेत में फेंक दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना द...
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