कुशीनगर, अक्टूबर 19 -- पडरौना, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी ने तीन साल पूर्व बरवांपट्टी थाना के विचपटवा में विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने शव को नदी में फेंकने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारोपी पर 1.70 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी द्वितीय पडरौना के एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि श्याम चौबे पुत्र मंगल चौबे निवासी खैरवा के खैरा टोला थाना भितहां जिला पश्चिमी चंपारण ने 9 फरवरी 2022 को थाने में तहरीर सौंप बताया था कि बेटी संध्या की शादी दस साल पूर्व विचपटवा निवासरी अमित दुबे पुत्र अच्युतानंद दुबे उर्फ चुमन दुबे से के साथ किया था। इनसे 9 साल की बेटी रचना व 6 वर्ष का बेटा अम्बुज है। बेटी को ससुरालियों पर दहेज के लिए गला दबा हत्या कर...
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