कुशीनगर, सितम्बर 20 -- कुशीनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अनिरूद्ध कुमार तिवारी ने 20 माह पूर्व गला दबाकर पत्नी की हत्या के मामले में हनुमानगंज ग्राम प्रधान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक उपेंद्र कुमार पाठक के मुताबिक हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बोधी छपरा निवासिनी भगमनिया देवी पत्नी सदई धोबी ने हनुमानगंज थाने में पुलिस को तहरीर सौंप बताया था कि बेटी शोभा की शादी छह साल पूर्व जनार्दन पुत्र रमेश निवासी हनुमानगंज के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ दान दहेज देकर धूमधाम से गई थी। विवाह के समय 50 हजार रुपये नगद व अन्य सामान भी उपहार दिया था। शादी के बाद से ही पति जनार्दन दहेज में बाइक की डिमांड करते हुये बेटी को ...
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