पलामू, जनवरी 31 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पलामू जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त चैनपुर थाना क्षेत्र के बुढीबीर गांव के बेलवादामर टोला निवासी नेसार अंसारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी दिया गया है। अभियोजन के अनुसार यह मामला चैनपुर थाना कांड संख्या 143/2022 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार घटना 12 जून 2022 की है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी को दवा कराने के बहाने घर से...