जौनपुर, नवम्बर 6 -- जौनपुर, संवाददाता। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के बारी गांव में विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति दयाशंकर को अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। महेंद्र कुमार ने घटना की रिपोर्ट मछलीशहर थाने में दर्ज कराया था। आरोप था कि घटना के पंद्रह साल पहले सरोजा देवी की शादी दयाशंकर से हुई थी। पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल 2016 को पति दयाशंकर व ससुराल वाले उसकी बहन को मारे पीटे। दस हजार रुपये की मांग की। बहन ने पिताजी को बुलाकर जानकारी दी। पिता ने विदाई के लिए कहा लेकिन वह लोग तैयार नहीं हुए। इसके बाद पति व ससुराल वाले साजिश करके उसकी बहन को मारपीट कर मार दिए। सूचना पर वादी परिवार सहित बहन के घर पहुंचा तो ससुराल वाले फरार थ...
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