लखीमपुरखीरी, फरवरी 12 -- दिनदहाड़े फावड़े से प्रहार कर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने पति को आजीवन कारावास समेत 51,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रमारमन सैनी ने बताया कि मझगईं थाना क्षेत्र के बौधिया खुर्द गांव के रहने वाले सुरेश कुमार की बहन अवधेसा का विवाह पढुआ थाना क्षेत्र के परमोधापुर गांव के रहने वाले अयोध्याप्रसाद के साथ हुआ था। घरेलू कलह की वजह से 13 अप्रैल 2024 की दोपहर डेढ़ बजे अयोध्याप्रसाद ने फावड़े से प्रहार करते हुए घर के अंदर ही पत्नी अवधेशा की हत्या कर दी। भतीजी नितांशी बचाने आयी तो उसे भी मारा-पीटा। भाई सुरेश कुमार ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आलाकत्ल बरामद करते हुए आरोपी अयोध्या प्रसाद को जेल भेज दिया। को...
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